क्या भारत में मेटा बंद कर देगा सर्विस? 40 करोड़ WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट में कंपनी ने क्यों ऐसा कहा...
![क्या भारत में मेटा बंद कर देगा सर्विस? 40 करोड़ WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट में कंपनी ने क्यों ऐसा कहा...](https://publicharyananews.com/static/c1e/client/99413/uploaded/26b241da1f16bc074b7f73d92a63ee07.png?width=968&height=545&resizemode=4)
नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने WhatsApp को एनक्रिप्शन हटाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, हाट्सऐप ने घोषणा की कि अगर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है, तो वे भारत में अपना कार्य बंद कर देंगे। वास्तव में, मेटा की कंपनी ने IT Rules 2021 को चुनौती दी है। विशेष रूप से, भारत में WhatsApp के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं।
कम्पनी का कहना है कि and-to-and एनक्रिप्शन यूजर निजता की रक्षा करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ संदेश भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले अंदर की जानकारी जान सकते हैं। कंपनी की ओर से कोर्ट में पेश हुए तेजस कारिया ने कहा कि WhatsApp एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए अगर एनक्रिप्शन तोड़ने की मांग की गई तो भारत से चला जाएगा।
2021 में इंफोरमेशन टेक् नोलॉजी (IT) मंत्रालय ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को यूजर्स की चैट ट्रेस करने और मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने की अनुमति दी। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे नियम दूसरे देशों में भी हैं? जवाब में वॉट्सऐप ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। ब्राजील में भी नहीं है।
जैसा कि हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो WhatsApp बंद हो जाएगा। मेटा के वकील करिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ को बताया। उन्होंने कहा कि यह बिना परामर्श के लागू किया गया था और यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ था। करिया ने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए WhatsApp को वर्षों तक लाखों संदेश स् टोर करने की आवश्यकता होगी। एक ऐसी आवश्यकता जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उनका कहना था कि हमें पूरी श्रृंखला रखनी होगी और वे नहीं जानते कि किन संदेशों को डिक्रिप्ट करना चाहिए। इसका अर्थ है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को लंबे समय तक तक संग्रहीत करना होगा.