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वीजा और एमिरेट्स आईडी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 56 लाख रुपये तक का जुर्माना तय, न करें ये गलती

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आरोपी
 

वीजा और आईडी से जुड़े नियमों का उल्लंघन न करें


यूएई में वीजा और आईडी से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि एमिरेट्स आईडी कार्ड सेवाओं, रेजीडेंसी और विदेशी मामलों की सेवाओं से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर Dhs20 यानी 451.14 INR का जुर्माना देना होगा। प्रतिदिन लगाया गया। .

मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति पहचान पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी करता है या एक्सपायरी के 30 दिनों के भीतर इसका नवीनीकरण नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. Dhs20,000 यानी ₹5,629,532.48 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आरोपी  पर जुर्माना लगाया जाएगा


आईडी कार्ड के पंजीकरण में देरी के परिणामस्वरूप अपराधी पर Dhs20 प्रति दिन से अधिकतम Dhs1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेजीडेंसी और विदेशी सेवाओं से संबंधित मामलों में उल्लंघन के परिणामस्वरूप Dhs500 तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आरोपी को जुर्माने से छूट का भी प्रावधान है। लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। परमिट का समय पर नवीनीकरण कराएं।

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