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Delhi Scrap Policy:10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं होंगे जब्‍त, पढ़ लें ये नए आदेश

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Delhi Scrap Policy
 दिल्ली स्क्रैप नीति: दिल्ली सरकार (दिल्ली सरकार) की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के परवहिन मिनिस्टर कैलाश गहलोत (कैलाश गेहलोत) की ओर से शानदार कमिशनर को ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि इस पीरियड को पार करने वाले एलेमेंस को यादगार क्रैप के लिए नहीं बुलाया गया। इस ऑर्डर के बाद इन वाहनों में छूट ने राहत की सांस ली है।

नई दा फाइलली. तेल दिल्ली- कंपनी में स्क्रैप पॉलिसी (स्क्रैप पॉलिसी) 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू होती है। ऐसे सामुदायों को कृप्या के लिए ले जाने का डर सता रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार (दिल्ली सरकार) की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है।

दिल्ली के परवहिन मिनिस्टर कैलाश गहलोत (कैलाश गेहलोत) की ओर से शानदार कमिशनर को ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि इस पीरियड को पार करने वाले एलेमेंस को यादगार क्रैप के लिए नहीं बुलाया गया। इस ऑर्डर के बाद इन वाहनों में छूट ने राहत की सांस ली है।

मिडिया रपोर्ट्स के मुताबकि पर खीवहन मिनिस्टर की ओर से रिलीज ऑर्डर के बाद अब घर के बाहर के बाजारों में ऐसे आलमे को जब तक नहीं रखा जा सका। दिल्ली सरकार के अंतिम चरण का एनफोर्समेंट विंग इस तरह के सहयोगियों को स्मारक क्रैप के लिए उठान का काम कर रहा था। लेकीन अब इन सोसाइटी को आगे नहीं ले जाया जाएगा।

transport commissioner आशीष कुंद्रा को जारी आदेश में यह कहा गया है क‍ि यद‍ि ये वाहन सड़कों पर चलते नजर आएं और पकड़े जाएं तो यह न‍ियम उन वाहनों पर लागू नहीं होगा.

एक नजर में जानें क्या है स्‍क्रैप पॉल‍िसी


केंद्र सरकार की ओर से लागू scrap policy  के अंतर्गत उसी व्‍हीकल को स्‍क्रैप के ल‍िए उठाया जा सकता है ज‍िसकी न‍िर्धार‍ित समय सीमा पूरी हो चुकी है या फ‍िर उस व्‍हीकल को सड़क पर चलाया जा रहा हो. सड़क पर खड़ा वाहन जो बेकार हो चुका हो या फिर वाहन से pollution  फैल रहा हो, उसको उठाया जा सकता है. लेक‍िन अच्‍छी कंडीशन वाली कार को scraping करने वाली एजेंसी नहीं उठा सकती है.

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