3 दिन दिल्ली बंद सड़कों पर निकलना हुआ बंद सरकार ने निकाले 15 नियम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं

क्या नियम
1.अन्य राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
2. मालवाहक वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. हालांकि, दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी।
3. दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
4. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी.
5. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड पर और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
6. टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। इसके अलावा, नई दिल्ली जिले के भीतर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के भीतर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
7. दिल्ली हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति होगी। हालांकि, एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें.
8. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।
9. दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग आदि में लगे वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे।
10. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग - ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआँ की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
11. सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें और अंतरराज्यीय बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) पर रुकने की अनुमति होगी। , भैरों रोड, किला रोड और प्रगति मैदान सुरंगों के अंदर पुरानी पैदल यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
12. 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र 'कंटेनमेंट जोन-I' माना जाएगा.
13. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर का पूरा क्षेत्र 'विनियमित क्षेत्र' माना जाएगा. केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।
14. एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 'नियंत्रित क्षेत्र-II' माना जाएगा-
डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु से) नानक चौक से तुर्कमान गेट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट) कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।
15. एडवाइजरी के अनुसार 10 सितम्बर को प्रातः 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक कन्टेनमेंट जोन-II में यातायात नियमों के कारण निम्नलिखित स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा-
• अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
• गीता कॉलोनी से शांति वन चौक
• विकास मार्ग से आईटीओ
• जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग से राजघाट चौक।
• मिंटो रोड से गुरु नानक चौक
चिकित्सा आपातकालीन वाहनों के लिए क्या नियम हैं?
एडवाइजरी में कहा गया है कि इन तीन दिनों के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। एक संपर्क नंबर 6828400604/112 (ईआरएसएस) जारी किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन वाहन सहायता टीमें तैनात की जाएंगी।
किस मार्ग की अनुशंसा करें?
एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे 'नियंत्रित क्षेत्र' और 'विनियमित क्षेत्र' में आने वाले स्थानों की यात्रा करने से बचें। हालाँकि, यदि यात्रा को टाला नहीं जा सकता है, तो निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है-
उत्तर-दक्षिण गलियारा
• रिंग रोड आश्रम चौक सराय काले खां - दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे नोएडा लिंक रोड - पुस्ता रोड - युधिष्ठिर सेतु - आईएसबीटी कश्मीरी गेट - रिंग रोड मजनू का टीला।
• एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं - रिंग रोड बरार स्क्वायर - नारायण फ्लाईओवर राजौरी गार्डन जंक्शन - रिंग रोड - पंजाबी बाग जंक्शन - रिंग रोड - आजादपुर चौक
पूर्व-पश्चिम गलियारा
• सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर से - रिंग रोड - आश्रम चौक - मूलचंद अंडरपास - एम्स चौक - रिंग रोड - धौला कुआं - रिंग रोड - बरार स्क्वायर - नारायणा फ्लाईओवर
• युधिष्ठिर सेतु से - रिंग रोड - चंदगी राम अखाड़ा - माल रोड - आजादपुर चौक - रिंग रोड - लाला जगत नारायण मार्ग