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 बेरोजगार युवाओं को सरकार ने दिया बड़ा झटका, विभागों की सीधी भर्ती में भी ग्रुप सी के नियम किए गए लागू

 
सरकार ने दिया बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका, विभागों की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के नियम किए गए लागू
 

चंडीगढ़ | हरियाणा के जो भी युवा सरकारी नौकरी के खोज में है सरकार की तरफ से उन्हें एक बड़ा झटका दिया गया है. सरकार की तरफ से अब विभागों की सीधी भर्ती में भी ग्रुप C के लिए बनाए नियमों को लागू किया गया है. जिसमे तृतीय श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई है. सरकार ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) PWD, पावर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थर्ड ग्रेड के पदों पर भर्ती में इसे प्रभावी करने के आदेश दिए हैं.

ग्रुप-C की पोस्ट के लिए हो चुकी है 12वीं योग्यता
हरियाणा में थर्ड ग्रेड पोस्ट के लिए कॉमन काडर तैयार कर चुकी सरकार पहले ही ग्रुप-C के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं कर चुकी है। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) इसी शैक्षणिक योग्यता पर ग्रुप C की भर्ती कर रही है। अब सरकार की ओर से उन सभी विभागों को सेवा नियमों में बदलाव करने को कहा गया है, जहां थर्ड ग्रेड जॉब के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है।

सामान्य पात्रता से होंगी परीक्षाएं
हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा से होंगी, इसलिए सभी विभागों में समान प्रकृति के सेवा नियम लागू किए जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी पदों पर ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के मामलों में भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए दसवीं होगी।

मानव संसाधन विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर दसवीं करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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