Toll Tax in Haryana: हरियाणा में इस जगह बना एक और टोल प्लाजा, अब इस जगह से गुजरने पर देना होगा टोल
![Toll Tax in Haryana: हरियाणा में इस जगह बना एक और टोल प्लाजा, अब इस जगह से गुजरने पर देना होगा टोल](https://publicharyananews.com/static/c1e/client/99413/uploaded/b57d6d0cbc88f453db4cf7f48d1dfa97.jpg?width=968&height=545&resizemode=4)
New Toll Plaza in Haryana: राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी (National Highway 334B) पर स्थित टोल प्लाजा का निर्माण पूरा हो चुका है और वह शुक्रवार से संचालित हो रहा है। टोल प्लाजा यात्रियों को टोल फीस देने के लिए यात्रा करना आवश्यक बना देता है। विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग टोल दरें निर्धारित की गई हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India, NHAI) के नियमों के तहत, टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित वाहन चालकों को टोल फीस से मुक्ति प्रदान की जाती है। दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन चालक एक मासिक पास बनवा सकते हैं, जिसकी कीमत 285 रुपये है। अन्य वाहन चालकों को टोल फीस देनी होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर स्थित टोल प्लाजा का उद्घाटन मेरठ से खरखौदा और लोहारू तक हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, वाहन चालकों को अब टोल फीस देनी पड़ रही है। नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्र में आने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों को मुफ्त में टोल क्रॉस करने की सुविधा है, जबकि दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को 285 रुपये की मासिक पास लेनी होगी।
अन्य वाहनों के लिए, कार, जीप और लाइट व्हीकल के लिए 65 रुपये, लाइट व्यावसायिक वाहन के लिए 110 रुपये, बस और ट्रक के लिए 225 रुपये, व्यावसायिक वाहन के लिए 245 रुपये, भारी वाहन के लिए 335 रुपये और ओवरसाइज वाहन के लिए 430 रुपये की टोल फीस निर्धारित की गई है। पांच किलोमीटर के दायरे को मुफ्त करने की मांग पर करखी गई है,
और कुछ लोगों ने इस दायरे को बढ़ाने की मांग की है। टोल प्लाजा के प्रबंधक विकास कुमार ने बताया है कि टोल सुविधा सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और साधारित और सामान्य रूप से वसूली की जा रही है।
ग्रामीणों ने पास की मांग रखी है, जिसके अनुसार Jharothi टोल प्लाजा पर किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन से वार्ता की है और अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है
कि NHAI द्वारा 10 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले गांवों को ही पास की सुविधा दी जाएगी। पास बनवाने के लिए वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड प्रदान करना होगा। यह पास मासिक शुल्क 285 रुपये के हिसाब से जारी किया जाएगा।
उन्होंने प्रबंधन के अधिकारियों को कहा है कि प्रदेश के अन्य टोल प्लाजों पर पास बनाने के लिए मासिक 150 रुपये लिए जा रहे हैं, इसलिए यहां भी मासिक 150 रुपये के हिसाब से पास बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रबंधन के सामने मांग रखी है कि किसान संघ से जुड़े पदाधिकारी और नेता से कोई टोल टैक्स लिया नहीं जाना चाहिए।
प्रबंधन के अधिकारियों ने इन मांगों का ध्यान रखते हुए आश्वासन दिया है कि इस सुविधा को 20 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले गांवों को प्रदान किया जाएगा और किसान संघ से जुड़े पदाधिकारी और नेता से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वर्तमान में पास की मासिक शुल्क 285 रुपये है, लेकिन उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करने की योजना बनाई है।
यदि उनकी योजना मान्यता प्राप्त करती है, तो पास की मासिक शुल्क 150 रुपये के हिसाब से बदल दिया जाएगा।