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 Ration Card New Rules : राशन कार्ड का नया नियम लागू,

 
राशन कार्ड धारक सावधान; लागू हुआ नया नियम
पब्लिक हरियाणा न्यूज  चंडीगढ़: राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो अब नियमों में नाटकीय बदलाव आ गया है। सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तों में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी सभी कार्डधारकों को होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं क्या हैं नए राशन नियम:
बता दें कि सरकार ने corona काल में देश के लोगों के लिए मुफ्त Ration की सुविधा शुरू की थी, जिसके बाद अब भी देश के करोड़ों लोगों को free ration का फायदा मिल रहा है. सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे साल 2023 तक आपको मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी.
कि कई राशन कार्ड धारक पात्र नहीं हैं और मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं. लेकिन, योजना के पात्र कई कार्डधारकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि वर्तमान में सरकार को जानकारी मिली है 
ऐसे मामलों में, अधिकारी अपात्र व्यक्तियों से तुरंत अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
 
यदि किसी के पास 100 Square meter से अधिक का प्लॉट, flat or house, चार पहिया वाहन या Tractor है, परिवार की आय गांव में 2 lakh rupeesऔर शहर में 3 lakh rupees से अधिक है, तो उसे अपना राशन कार्ड तहसील में जमा करना होगा। और डीएसओ ऑफिस सरेंडर करना होगा.
जानकारी के मुताबिक, अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया गया तो जांच कर ऐसे लोगों का कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जब वह राशन ले रहा होगा, उसी समय से राशन की वसूली की जाएगी।

मोटर कार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या घर, पांच एकड़ से अधिक भूमि, एक से अधिक हथियार लाइसेंस वाले परिवार, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक आय शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये सालाना और 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।


उत्तर प्रदेश कई राज्यों में पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं कर पा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है. इससे गरीब परिवारों का कार्ड जारी किया जा सकेगा। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है.
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