हरियाणा ड्राइविंग लाइसेंस: अच्छी खबर! अब सिर्फ 10 दिन में कनेक्शन ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं

अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बता दें कि अब हरियाणा में नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं लगेंगे।
इसका सीएम लेकर मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 7 दिनों के लिए लाइसेंसिंग लाइसेंस और 10 दिनों के लिए इनसाइड ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।
सरकार द्वारा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाएं समान समय पर प्रदान की जाती हैं।
सरकार द्वारा स्वीकृत कदमों की जानकारी देते डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस उप मंडल अधिकारी सह पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन और पंजीकरण ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नया श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा में बनाना होगा।