Haryana News: 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई एडमिशन की उम्र

इसके लिए हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारी और प्रिंसिपल से लेकर सभी डीईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष 6 महीने की थी. शिक्षा निदेशालय ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए 6 महीने की छूट दी थी, लेकिन अब वो छूट खत्म कर दी गई है. अब से केवल 6 साल की उम्र के बच्चे ही पहली कक्षा में पढ़ सकेंगे.
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 1 अप्रैल 2024 को जिनकी उम्र 6 साल होगी, केवल वो ही पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे. हालांकि बच्चों को विस्तारित अवधि में दाखिले का मौका दिया गया है. इसके तहत जिस छात्र की आयु 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 वर्ष होगी, उन्हें भी दाखिला मिल सकता है.
वहीं ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल हैं, उन्हें भी प्रवेश की विस्तारित अवधि के तहत 6 महीने की छूट का लाभ दिया जाएगा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाये गए नियम हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 10 (1) (2) की अनुपालना सुनिश्चित करें. उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के लिए स्कूल मुखिया व्यापक प्रचार-प्रसार करें. इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जानकारी के अभाव में माता-पिता और विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े.