PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक पर आयकर विभाग की बड़ी राहत, जानिए किसे मिलेगा फायदा
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नई दिल्ली पैन-आधार लिंकिंग: आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (आधार कार्ड) से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। विभाग के मुताबिक जो लोग अब तक पैन (पैन कार्ड) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं,
उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। इस बीच सेंट्रल डायरेक्ट कर बोर्ड ने कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने पर राहत दे दी है। सीबीडीटी ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ऐसे करदाता ने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपने आधार-पैन लिंक का शुल्क जमा कर दिया है, उनके पैन को इनापैपरिवेशन होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी।
अपने एक ट्वीट में क्रेडिट विभाग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन धारकों को पैन-आधार लिंक करने के लिए भुगतान करने के बाद दोबारा डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि 'ई-पे टैक्स' टैग में इनकाउंट टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद शेयरहोल्डर का स्टेटस चेक किया जा सकता है।
अगर पेमेंट सफल रही है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। विभाग ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। PAN-Aadhar Linking
आयकर विभाग ने कहा कि पैन से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
पैन-आधार लिंक का ये है नया नियम | PAN-Aadhar Linking
आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 30 जून 2023 को इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और वह इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो आयकर विभाग को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।