GPF ब्याज दर: सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट, पीएफ पर मिलेगा इतना ब्याज

सरकारी कर्मचारी ही कर सकते हैं निवेश
आपको बता दें कि जीपीएफ (GPF) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी के निश्चित हिस्से का योगदान करके इसका मेंबर बन सकते हैं. जीपीएफ खाते में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं. सरकार की तरफ से इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया जाता. इस पर सरकार केवल ब्याज देती है. हालांकि, यह निवेश कर्मचारी की सैलरी के 6% से कम नहीं होनी चाहिए.
टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी के तहत छूट
इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के वेतन का 100% तक हो सकता है. इसमें किए गए निवेश की मैच्योरिटी रिटायरमेंट के समय होती है. कर्मचारी GPF पर लोन भी ले सकते हैं. इस टैक्स सेविंग स्कीम में टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है. दूसरी तरफ सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर में भी बदलाव नहीं किया है. यह भी 7.1 प्रतिशत के पुराने स्तर पर ही कायम है.
पिछले दिनों सरकार की तरफ से अक्टूबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में 5 साल की आरडी स्कीम की ब्याज दर में बदलाव किया गया था. वित्त मंत्रालय ने इसकी ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी थी. पीपीएफ समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.