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 RTO दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे इन स्टेप्स को करें फॉलो

 
Driving licence Application online Process
 नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया: पहले समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई मुश्किल काम से कम नहीं होता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग कई बार आरटीओ (रिजनल बिजनेस ऑफिस) के चक्कर लगाते रहते थे लेकिन इसके बावजूद कई बार काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बड़ी ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके बाद आप आराम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, इसके कुछ क्रिएटिव के बारे में आज हम आपको बताते हैं जिसे अपनाकर आप काम कर सकते हैं।

आसानी से ऑनलाइन आवेदन करें

अगर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है लेकिन आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दरअसल भारत सरकार ने डिजिटलाइज ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को भरना बहुत आसान है और पहले जहां आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब आपका काम घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से हो जाएगा। अगर आप पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

जानिए क्या है प्रक्रिया

1. लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do पर जाना होगा।


2. इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होगा और लर्नर लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा।

3. फिर आपको लर्नर लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक नहीं करना होगा, इसके बाद आपको आधार की डिटेल भरनी होगी. और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

4. अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. फिर विवरण भरने के बाद आपको भुगतान विकल्प चुनना होगा और भुगतान करना होगा। यदि आप किसी तरह असफल हो जाते हैं

अगर आप जाएंगे तो आपको दोबारा 50 रुपए फीस चुकानी होगी। इसलिए सावधानी से भुगतान करें.

5. इन प्रक्रिया के बाद आवेदन करें, जिसके बाद लगभग 7 दिनों के भीतर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस आपके घर पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दें कि अगर आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा।

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