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 EPFO अपडेट: पीएफ कर्मचारियों की लगी लॉटरी: एक लाख रुपये निकाल सकते हैं, जानें अपडेट

 
www.epfindia.gov.in पर जाकर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आसान तरीका है।   फिर आपको ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनना होगा।  इसके बाद आपको आवश्यक क्लेम फॉर्म भरना होगा।  फिर पीएफ खाते के अंतिम चार नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा।  फिर Online Claim Proceed पर क्लिक करना होगा।  यहाँ फॉर्म 31 भरना होगा।  इसके बाद अपने खाते के विवरण भरने और बैंक पासबुक या चेक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।  अब "Get Adhaar OTP" पर क्लिक करें और फॉर्म भरकर इसे सब्मिट करें।www.epfindia.gov.in पर जाकर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आसान तरीका है।   फिर आपको ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनना होगा।  इसके बाद आपको आवश्यक क्लेम फॉर्म भरना होगा।  फिर पीएफ खाते के अंतिम चार नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा।  फिर Online Claim Proceed पर क्लिक करना होगा।  यहाँ फॉर्म 31 भरना होगा।  इसके बाद अपने खाते के विवरण भरने और बैंक पासबुक या चेक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।  अब "Get Adhaar OTP" पर क्लिक करें और फॉर्म भरकर इसे सब्मिट करें।

 नई दिल्ली: सरकार ने पीएफ कर्मचारियों को नई-नई सुविधाएं दी जाती रही हैं, जिसका बड़ा फायदा भी देखने को मिला है। अब सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज का पैसा भी खाते में आने लगेगा, जिससे कर्मचारियों को मौज मिलेगी। इसके अलावा, आपको पता है कि सरकार एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुविधा देने के लिए काम कर रही है, जिसका बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है।

पीएफ कर्मचारी अपने अकाउंट से बड़ी राशि निकाल सकते हैं अगर वे बीमार हो जाते हैं। सरकार ने यह धन दोगुना कर दिया है। पैसे निकालने से पहले आपको कई महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आप इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

पीएफ खाताधारक अपने आश्रित के इलाज के लिए आराम से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। यह एक अच्छी खबर है कि पहले आप 50 हजार रुपये निकाल सकते थे। यह नया नियम 16 अप्रैल से प्रभावी हो गया है।


इस बदलाव को लागू करने का निर्णय ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से ग्रीन सिंग्नल मिलते ही लिया गया है। पीएफ अकाउंट होल्डर को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य स्थिति में इलाज के लिए अपने पीएफ अकाउंट से धन निकालने की सुविधा मिलती है।

इसका उपयोग अकाउंट होल्डर्स या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने पर किया जा सकता है। पीएफ कर्मचारी एक लाख रुपये के तहत निकालेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि विदड्रॉल सीमा के तहत अकाउंट होल्डर्स छह महीने के लिए मूल वेतन और डीए (जो भी कम हो) का दावा कर सकते हैं।

www.epfindia.gov.in पर जाकर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आसान तरीका है।


फिर आपको ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनना होगा।

इसके बाद आपको आवश्यक क्लेम फॉर्म भरना होगा।

फिर पीएफ खाते के अंतिम चार नंबर डालकर इसे वेरिफाइड करना होगा।

फिर Online Claim Proceed पर क्लिक करना होगा।

यहाँ फॉर्म 31 भरना होगा।

इसके बाद अपने खाते के विवरण भरने और बैंक पासबुक या चेक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी।

अब "Get Adhaar OTP" पर क्लिक करें और फॉर्म भरकर इसे सब्मिट करें।

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