किसानों के लिए 'वरदान' है यह सरकारी योजना, जानिए इस योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं
![किसानों के लिए 'वरदान' है यह सरकारी योजना, जानिए इस योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं](https://publicharyananews.com/static/c1e/client/99413/uploaded/ab3e5f21229457936afbf087f1d0a2a3.jpg?width=968&height=545&resizemode=4)
नई दिल्ली। सरकारी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तरह-तरह की योजना चलाई जाती है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Scheme) एक ऐसी ही योजना है जो किसानों के लिए 'वरदान' है।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्ग किसानों की सुरक्षा और छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके लाभार्थी पात्र को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पारिवारिक परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत प्राप्त करने का पात्र होगा। बता दें कि फैमिली पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होता है। आइए अब जानते हैं कि किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
पात्रता क्या है
पीएम किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार वे सीमांत और छोटे किसान जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक की खेती योग्य भूमि है और रविवार को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
ऐसे किसानों का नाम 1 अगस्त, 2019 तक राज्य/केंद्रीय प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। सबसे अहम बात योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम जानी चाहिए।
लाभ प्राप्त करने के लिए एक कार्ड और एक बचत बैंक खाता या IFSC के साथ जन धन खाता आधार पर होना चाहिए।
जब तक वे 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक 18 से 40 साल की उम्र के खाताधारकों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होगा। नामांकन 60 वर्ष होने के बाद पेंशन राशि के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।